नई दिल्ली,


सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज़ पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को बुधवार को बरकरार रखा। अदालत ने फिल्म निर्माता अमित जानी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि, ‘‘फिल्म की रिलीज़ में थोड़ी देरी से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि इससे देश की शांति और सौहार्द प्रभावित हुआ, तो वह कहीं बड़ा नुकसान होगा।’’

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.एम. बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मौलाना अर्शद मदनी की याचिका पर फिल्म के प्रमाण पत्र की समीक्षा नहीं कर लेता, तब तक फिल्म पर लगी रोक हटाना उचित नहीं होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया, जो फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल दो दिन में फिल्म पर रोक लगा दी, जबकि फिल्म को वैध सेंसर प्रमाण पत्र प्राप्त है और निर्माता को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन अदालत ने कहा कि समीक्षा की प्रक्रिया पहले पूरी होनी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो मौलाना मदनी की ओर से पेश हुए, ने अदालत को बताया कि उन्होंने फिल्म देखी है और उसकी सामग्री देखकर स्तब्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म एक खास समुदाय को निशाना बनाती है और न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े करती है। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायमूर्ति स्वयं फिल्म देखें।

पीठ ने सिब्बल की बात पर आश्चर्य जताया कि उन्होंने फिल्म देखी है, और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस समय “बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस (संतुलन)” फिल्म की रिलीज़ पर रोक के पक्ष में है, क्योंकि प्रमाण पत्र की वैधता की समीक्षा अभी बाकी है।

इसके साथ ही, कोर्ट ने फिल्म निर्माता और कन्हैयालाल के पुत्र को सुरक्षा देने का निर्देश दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिया।

मौलाना अर्शद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर संतोष जताते हुए कहा कि न्यायालय का दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है कि उनका कानूनी संघर्ष न्यायोचित है। उन्होंने कहा, “दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि यह फिल्म सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकती है।”

सुनवाई की अगली तारीख सोमवार तय की गई है, तब तक मंत्रालय द्वारा फिल्म प्रमाण पत्र की समीक्षा पर निर्णय आने की संभावना है।

SC Upholds Stay on Udaipur Files; Says Peace More Important Than Release Timing – The Indian Awaaz