Last Updated on September 6, 2025 12:35 am by INDIAN AWAAZ

नई दिल्ली, 5 सितम्बर

— प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार योजना अब अमल में आने जा रही है। जीएसटी परिषद ने 3 सितम्बर को कर संरचना को सरल बनाते हुए इसे दो स्लैब — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत — में सीमित करने का फैसला किया है। नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी।

इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सीधी राहत देना है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों और पैक्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटाकर परिवारों के खर्च में बचत होगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और हेयर ऑयल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

दूध, पनीर, छेना, रोटी और परांठा जैसे खाद्य पदार्थ अब पूरी तरह जीएसटी से मुक्त होंगे। वहीं, नमकीन, नूडल्स, पास्ता, सॉस, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी पर टैक्स केवल 5% लगेगा। इसके अलावा साइकिल, रसोई के बर्तन, डायपर और सिलाई मशीन जैसे घरेलू सामान भी अब केवल 5% जीएसटी दायरे में आएंगे।

उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह सुधार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। उपभोक्ताओं ने भी इन बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे घर-गृहस्थी का बोझ कम होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।