जीएसटी-परिषद ने कई वस्तुओं पर कर की दरें कम करने या छूट देने का फैसला किया

राजस्थान के जैसलमेर में आज जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े कई फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के बाद संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए सीतारामन ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं पर कर की दरें कम करने या छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जीन-थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है। साथ ही बैंकों और एनबीएफसी के दंड शुल्क, देर से भुगतान शुल्क पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के प्रशिक्षण भागीदारों को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है, लेकिन यह फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा।

    वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों ने एयर टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है, इसलिए इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्री समूह स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर कम करने पर आगे काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज काउंसिल ने छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

    ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर किए गए भोजन के लिए डिलीवरी शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर को कम करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। मंत्रियों के समूह में आम सहमति न बनने के बाद परिषद ने बीमा मामलों पर चर्चा स्थगित कर दी।