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उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गठबंधन करने वाले अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यालय से दो सप्ताह में इस नोटिस पर जवाब मांगा।
