स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रो-ऑक्सी-क्लोरोक्विन को आवश्यक दवा घोषित करते हुए इसकी बिक्री को नियंत्रित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस दवा को कोविड-19 महामारी के इलाज में उपयोगी पाया गया है, जिस कारण इसे आवश्यक औषधि घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा है कि हाइड्रो-ऑक्सी-क्लोरोक्विन या इससे बनाई जाने वाली किसी भी खुदरा दवा की बिक्री 1945 की औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन नियमावली की अनुसूची एच-1 की शर्तों के अनुसार विनियमित की जायेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि केन्द्र सरकार इस बात से आश्वस्त है कि कोविड-19 महामारी की आपात आवश्यकताओं को देखते हुए हाइड्रो-ऑक्सी-क्लोरोक्विन को जनहित में इस सूची में रखा जाना जरूरी है।