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हरियाणा सरकार ने राज्‍य स्‍थानीय उम्‍मीदवार रोजगार अधिनियम-2020 अधिसूचित कर दिया है। यह अगले वर्ष 15 जनवरी से प्रभावी होगा। स्‍थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण उपलब्‍ध कराने के लिए यह अधिनियम इस वर्ष दो मार्च को पारित किया गया था।

मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक वक्‍तव्‍य में बताया कि इस अधि‍नियम के तहत अधिकतम कुल मासिक वेतन पचास हजार रुपये से कम कर तीस हजार रुपये किया गया है। यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्‍ट, सीमित देयता साझेदारी और सामान्य साझेदारी कंपनियों और किसी भी ऐसे व्‍यक्ति पर लागू होगा, जो दस या इससे अधिक लोगों को वेतन, मजदूरी या किसी प्रकार के अन्‍य पारिश्रमिक पर काम देते हैं।

श्री खट्टर ने बताया कि सभी नियोक्‍ताओं के लिए तीस हजार तक का कुल मासिक वेतन या परिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण हरियाणा के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्‍ध पोर्टल पर कराना होगा।

नियोक्‍ताओं को उन पदों पर, जिनमें कुल मासिक वेतन तीस हजार रुपये से अधिक न हो, सभी नई भर्तियों में 75 प्रतिशत स्‍थानीय उम्‍मीदवारों को रखना होगा। अपेक्षित योग्‍यता और कौशल के स्‍थानीय उम्‍मीदवारों की पर्याप्‍त संख्‍या नहीं मिलने पर नियोक्‍ता इस शर्त से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्‍लंघन दण्‍डनीय अपराध होगा।