Last Updated on February 10, 2026 11:16 pm by INDIAN AWAAZ

AMN/ WEB DESK

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-एनबीएफसी के लिए मसौदा संशोधन दिशा-निर्देशों पर जनता से राय मांगी है।

मसौदे में उन पात्र एनबीएफसी के लिए पंजीकरण से छूट का प्रस्ताव है जो सार्वजनिक धन स्वीकार नहीं करती हैं और जिनका ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं है। रिजर्व बैंक के आकार-आधारित नियामक ढांचे के अन्‍तर्गत इन संस्थाओं को कम जोखिम वाला माना जाता है।

रिजर्व बैंक के अनुसार एक हजार करोड़ रुपये से कम की संपत्ति वाली एनबीएफसी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त कर सकती हैं।

मसौदे में मौजूदा एनबीएफसी के पंजीकरण रद्द करने और रूपांतरण की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है। हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियाँ और प्रतिक्रिया 4 मार्च 2026 तक रिजर्व बैंक की वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।