Last Updated on May 14, 2025 8:19 pm by INDIAN AWAAZ

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार (14 मई, 2025) को राज्य पुलिस को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि उन्होंने अधिकारी को “आतंकवादियों की बहन” कहा था।

विवादास्पद बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुलिस को मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री और भाजपा नेता ने कर्नल कुरैशी पर अपनी अपमानजनक टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिन्हें उन्होंने “आतंकवादियों की बहन” के रूप में पेश करने की कोशिश की।

एएमएन/वेब डेस्क
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राज्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

विवादास्पद बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

कर्नल कुरैशी ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग की थी, जिसमें आतंकवादियों पर हमला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का विवरण साझा किया गया था, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शाह भी शामिल थे।

जनजातीय मामलों के मंत्री और भाजपा नेता ने कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे उन्होंने


“आतंकवादियों की बहन” के रूप में पेश करने की कोशिश की।

विवादित बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस विभाग को बुधवार शाम छह बजे तक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने की सूचना कोर्ट को दी जानी चाहिए। याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार सुबह 10.30 बजे तय की गई है।