नई दिल्ली, संवाददाता।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो (Rapido) पर भ्रामक और अनुचित विज्ञापन चलाने के आरोप में 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। यह कार्रवाई उस विज्ञापन अभियान पर हुई जिसमें ग्राहकों से वादा किया गया था—“5 मिनट में ऑटो नहीं तो 50 रुपये।”

CCPA की जांच में पाया गया कि यह दावा न केवल अधूरा और भ्रामक था, बल्कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए बारीक अक्षरों में शर्तें भी छिपाई गईं। प्राधिकरण ने रैपिडो को निर्देश दिया है कि वह उन सभी ग्राहकों को भी मुआवजा लौटाए जिन्हें सेवा समय पर न मिलने के बावजूद ₹50 का वादा पूरा नहीं किया गया।

जांच में क्या सामने आया

प्राधिकरण की विस्तृत जांच और उपभोक्ता शिकायतों ने कंपनी के दावों की सच्चाई उजागर कर दी। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार रहे—

  1. भ्रामक मुआवजा: विज्ञापन में जिन 50 रुपये का वादा किया गया था, वह असल में नकद नहीं बल्कि ‘रैपिडो कॉइन्स’ थे। ये केवल बाइक राइड में उपयोग किए जा सकते थे और महज़ सात दिनों में समाप्त हो जाते थे। इससे उपभोक्ता को वास्तविक लाभ नहीं मिला बल्कि मजबूरी में दूसरी सेवा का इस्तेमाल करना पड़ा।
  2. विरोधाभासी शर्तें: विज्ञापन में बड़े अक्षरों में लिखा था—“गारंटीड ऑटो, 5 मिनट में नहीं तो 50 रुपये।” मगर बारीकी से लिखी शर्तों में यह जिम्मेदारी व्यक्तिगत ड्राइवरों पर डाल दी गई थी, न कि कंपनी पर। यह उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना गया।
  3. अस्पष्ट डिस्क्लेमर: विज्ञापन में “T&C Apply” (नियम और शर्तें लागू) इतना छोटे अक्षरों में लिखा था कि आम उपभोक्ता के लिए उसे पढ़ना लगभग असंभव था। इससे उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी छिपा ली गई।

उपभोक्ता शिकायतों की बाढ़

जांच से यह भी सामने आया कि जून 2024 से जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को रैपिडो के खिलाफ 1,224 शिकायतें मिलीं। इनमें ज्यादा शुल्क वसूलने, सेवा उपलब्ध न होने और वादे पूरे न होने जैसे मुद्दे शामिल थे। शिकायतों के निपटारे में कंपनी की लापरवाही ने उपभोक्ताओं की नाराजगी और बढ़ा दी।

कानूनी नियमों की अनदेखी

CCPA ने स्पष्ट किया कि 2022 में लागू भ्रामक विज्ञापनों और एंडोर्समेंट रोकथाम दिशानिर्देश के तहत किसी भी डिस्क्लेमर का उपयोग मुख्य दावे को बदलने या छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता। रैपिडो ने इस नियम की खुली अवहेलना की और उपभोक्ताओं के सामने “गारंटी” का झूठा भरोसा पेश किया।

120 शहरों में भ्रामक प्रचार

रैपिडो का यह विज्ञापन अभियान डेढ़ साल से ज्यादा समय तक चला और 120 से अधिक शहरों में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित हुआ। लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले इस प्रचार ने एक झूठी छवि गढ़ी, जिसे अब CCPA ने कठोर कार्रवाई कर ध्वस्त किया है।

उपभोक्ताओं को चेतावनी

CCPA ने कंपनियों को साफ संदेश दिया है कि वे ग्राहकों को “झूठी गारंटी” और “अवास्तविक ऑफर” देकर गुमराह करने से बचें। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहें जो बहुत बड़े दावे करते हों लेकिन शर्तें स्पष्ट न बताते हों।

इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कानून सख्ती से लागू किया जाएगा और किसी भी कंपनी को भ्रामक प्रचार का सहारा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।