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केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।
मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश देश के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोनों में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं। इन दिशा-निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोनों वाले जिलों में कई छूटें दी गई हैं। ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे, जिनमें अब तक या पिछले 21 दिन में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा।