Last Updated on July 14, 2017 1:29 am by INDIAN AWAAZ
सरकार ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर जीएसटी लागू नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हॉस्टलों में रहने की फीस और वार्षिक अंशदान पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने की खबर बिलकुल गलत है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी में शिक्षा और संबंधित सेवाओं के कर-दायित्व में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन शिक्षा के कुछ खास आइटमों पर कर की दर में कमी जरूर की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रों से हॉस्टल में रहने और बोर्डिंग के वार्षिक अंशदान या फीस पर जीएसटी लागू नहीं होगी।
