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नई दिल्‍ली: मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को ये जमानत आईपीसी की धारा 174 के उल्लंघन पर है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए।

अदालत ने इजाजत दी और अरविंद केजरीवाल अदालत से निकल गए, लेकिन अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी रही। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी।

ईडी ने मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज जांच एजेंसी के दो मामलों के संबंध में अदालत के समक्ष पेश हुए। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और 1 लाख रुपये की ज़मानत राशि पर बेल दी।

ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई थी।

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने बताया, “अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया, तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तब उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। ज़मानत मंजूर हो गई। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। अब ये कोर्ट तय करेगी। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “आज अरविंद केजरीवाल को न्यायालय में जाकर जमानत लेनी पड़ी और उनके जमानत लेने पर ये स्पष्ट हो गया कि वे जिन समनों को गैर-कानूनी बताते थे वो संवैधानिक थे। जांच एजेंसी के अगले समन पर आपको(अरविंद केजरीवाल) कोर्ट में आना पड़ेगा और सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।”

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