Last Updated on December 8, 2023 11:15 pm by INDIAN AWAAZ
AMN/ WEB DESK
केंद्र ने जमाखोरी को रोकने और खाद्य सुरक्षा प्रबंध तथा थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा में संशोधन किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा वर्तमान में दो हजार मीट्रिक टन से घटाकर एक हजार मीट्रिक टन कर दिया है। खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा दस मीट्रिक टन से घटाकर पांच मीट्रिक टन कर दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना, भंडारण सीमा और विशेष खाद्य सामग्री संशोधन आदेश 2023, मार्च 2024 के अंत तक लागू रहेगा।
मंत्रालय ने कहा है कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं भंडार सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को भंडार की स्थिति अपडेट करनी होगी। जो भंडारण संस्थाएं इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगी अथवा भंडारण सीमा का उल्लंघन करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, गेहूं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने पर नजर रखे हुए हैं।
