उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत 29 अप्रैल को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। न्यायालय ने ईडी का जवाब मिलने से पहले अंतरिम रिहाई की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
इसके साथ ही दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढा दी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। इस दौरान अदालत ने आबकारी नीति घोटाले की सहअभियुक्त के कविता की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था जहां उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उनकी हिरासत की अवधि एक अप्रैल और उसके बाद 15 अप्रैल तक बढा दी गई थी।