Last Updated on August 29, 2022 6:03 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / NEW DELHI
उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इंकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार से जबाव मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के मामले में नोटिस भी जारी किया। न्यायालय ने इस मामले में और समय दिए जाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और 5 सितम्बर को अगली सुनवाई तय की।
गौरतलब है कि 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उडुपी की मुस्लिम छात्राओं द्वारा कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने से संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को राज्य द्वारा जारी आदेश भी बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा सकती है, जहां यूनिफॉर्म निधारित है।
