Last Updated on April 24, 2026 9:27 pm by INDIAN AWAAZ

नई दिल्ली/ बिज़नामा न्यूज़

Reserve Bank of India (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, बैंक को तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार का बैंकिंग कारोबार करने से रोक दिया गया है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक के पास पर्याप्त तरलता (लिक्विडिटी) मौजूद है, जिससे वह अपने सभी जमाकर्ताओं की देनदारियों का भुगतान बैंक के बंद होने की प्रक्रिया के दौरान कर सकेगा।

आरबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई मार्च 2022 में जारी उस आदेश के बाद की गई है, जिसमें बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनके तहत मौजूदा खातों, वॉलेट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में जमा/क्रेडिट/टॉप-अप पर रोक लगा दी गई थी।

आरबीआई के अनुसार, बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे कई गंभीर कारण हैं:

  • बैंक का संचालन जमाकर्ताओं और बैंक के हितों के प्रतिकूल पाया गया।
  • बैंक का प्रबंधन सार्वजनिक हित और ग्राहकों के हितों के लिए हानिकारक माना गया।
  • बैंक को जारी रखने से कोई सार्वजनिक हित सधता नहीं दिखा।
  • बैंक ने अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया और बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) की धारा 22(3) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया।

इससे पहले 11 मार्च 2022 से बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोका गया था और 2024 में कई कारोबारी गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे।