केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना कल से लागू हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, प्याज की किसी भी खेप का निर्यात तभी किया जा सकेगा, जब इसकी लोडिंग प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले ही शुरू हो गई हो, शिपिंग बिल तैयार किया जा चुका हो, प्याज लोडिंग के लिए जहाज पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हों और उनकी रोटेशन संख्या आवंटित हो चुकी हो। ऐसे मामलों में अगले वर्ष 5 जनवरी तक निर्यात किया जा सकेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी।