Last Updated on November 23, 2021 5:16 pm by INDIAN AWAAZ
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उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में प्लॉट- एक का उपयोग मनोरंजन स्थल से बदलकर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नये सरकारी आवासों के लिए किये जाने के कथित प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी. टी. रवि कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि न्यायालय इस नीतिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शीर्ष न्यायालय ने यह भी पूछा कि प्रस्तावित बदलाव कानून के अनुसार किस प्रकार अनुचित और अस्वीकार्य है।
याचिकाकर्ता ने इससे पहले भी सेंट्रल विस्टा परियोजना की अधिसूचना को चुनौती दी थी जो नामंजूर कर दी गई।
