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डेस्क /

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज मथुरा की जिला अदालत को श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधी याचिका की सुनवाई चार महीने में पूरी करने को कहा है। पिछले साल दायर याचिका में विवादित भूमि के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मनीष यादव ने
उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और मामले की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया था।

कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हो गया है। लोग इस पूरे विवाद की जड़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का
विवाद क्या है? कब और कैसे विवाद शुरू हुआ? हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या-क्या हैं?

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है। याचिकाकर्ता ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की भी मांग की थी। निचली अदालत में ये
मामला लंबित है। लगातार देरी होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने हाईकोर्ट का रूख किया।इसी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।

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