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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा किए जा रहे भ्रामक और अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनों पर सख्ती दिखाई है।

10 जून को पोर्टफोलियो मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (APMI) को भेजे गए पत्र में सेबी ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी भ्रामक दावे और प्रचार सामग्री जो निवेशकों को गुमराह कर सकते हैं, उन्हें तुरंत हटा लिया जाए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

सेबी ने देखा है कि कुछ पंजीकृत पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपनी वेबसाइटों और सार्वजनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने बीते प्रदर्शन और रिटर्न को लेकर अवास्तविक या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए दावे कर रहे हैं।

पत्र में सेबी ने कहा है,

“इस तरह की गतिविधियां वर्तमान और संभावित निवेशकों को गुमराह कर सकती हैं, क्योंकि ये झूठी धारणा बनाती हैं कि इन संस्थाओं ने असाधारण रिटर्न अर्जित किए हैं।”

सेबी ने स्पष्ट किया कि सभी ऐसे भ्रामक विज्ञापन, प्रचार सामग्री या दावे जो ग्राहकों को भेजे गए हैं या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।

नियामक की इस कार्रवाई को निवेशक सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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