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AMN / WEB DESK

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के आदेश पर इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ले गई

इमरान खान को 15 गाड़ियों के काफिले में सुप्रीम कोर्ट लाया गया. आईजी इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की तो कोर्ट रूम बंद था।

प्रधान न्यायाधीश ने इमरान खान को मंच पर बुलाया और कहा कि वह आपको देखकर खुश हैं।

अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जब कोई व्यक्ति अदालत में पेश होता है, तो इसका मतलब अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना होता है। हमारा मानना ​​है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध है।

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि आप 8 मई को कोर्ट के बायोमैट्रिक रूम में मौजूद थे.

मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय कल मामले की सुनवाई करे, आपको उच्च न्यायालय के निर्णय को मानना ​​होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रत्येक राजनेता की जिम्मेदारी है।

प्रधान न्यायाधीश ने इमरान खान से यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि आप हिंसक प्रदर्शनों की निंदा करें।

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