Last Updated on March 24, 2026 6:36 pm by INDIAN AWAAZ

इंद्र वशिष्ठ,
सीबीआई कोर्ट दिल्ली, ने सोमवार को रिश्वतखोरी के मामले में जगमाल सिंह देशवाल (तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर और जेडओ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस) को 3 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
सीबीआई ने 8 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता संदीप यादव से 22 हजार रुपए लेते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नांगलोई सर्किल में तैनात जेडओ /सब-इंस्पेक्टर जगमाल सिंह देशवाल को पकड़ा था।
नजफगढ़ के खैरा गांव निवासी संदीप यादव और उसके भाई का ट्रांसपोर्ट का कारोबार हैं। उनके पास 12 ट्रक हैं। उनके ट्रक मुंडका से होते हुए हरियाणा के चरखी दादरी जाते थे।
संदीप यादव ने 7 फरवरी 2022 को सीबीआई को शिकायत दी, कि ट्रैफिक पुलिस के मुंडका जोन में तैनात सब-इंस्पेक्टर जगमाल सिंह देशवाल उससे दो हजार रुपए प्रति ट्रक के हिसाब से 24 हजार रुपए प्रति महीने की रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत ना देने पर उनके ट्रकों का चालान करने और ट्रकों को बंद करने की धमकी दी है।
सीबीआई ने जाल बिछाया और सब- इंस्पेक्टर जगमाल सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई ने 26.07.2022 को आरोपी जगमाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद, आरोपी को दोषी ठहराया और तदनुसार सज़ा सुनाई।
