इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने ताजा परामर्श में कहा है कि किसी भी मध्यस्थ और मंच को सुनिश्चित करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को ऐसी किसी सूचना का प्रसार या प्रकाशन करने या उसे अपलोड या साझा करने की अनुमति नहीं देनी होगी जो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार अवैध घोषित की गई हों या किसी प्रावधान का उल्लंघन करती हों। परामर्श में कहा गया है कि प्रत्येक मध्यस्थ और मंच को सुनिश्चित करना होगा कि कम्प्यूटर संसाधन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स का इस्तेमाल किसी प्रकार के भेद-भाव की अनुमति नहीं देता और चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा के लिए खतरा नहीं बनता। मंत्रालय ने कहा है कि बिना परीक्षण वाले तथा अविश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स भारत में उपयोगकर्ताओं को तभी उपलब्ध कराए जाने चाहिए जब उनकी उचित लेबलिंग कर दी गई हो।