Last Updated on August 7, 2023 9:50 pm by INDIAN AWAAZ
AMN/ WEB DESK
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए हाल ही में शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद हरियाणा के नूंह जिले में चलाए गए तोड-फोड अभियान पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। आरोप लगाया गया है कि नूंह में अवैध निर्माणों को गिराने का काम 3 अगस्त से जारी है। स्थानीय प्रशासन ने कथित तौर पर कई ‘अवैध’ झोपड़ियों, अस्थायी दुकानों और कुछ कंक्रीट इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।
