Wrestlers Harassment Case: बालिग महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. वहीं, नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट की.

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण सिंह से जुड़े नाबालिग महिला पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस को रद्द करने के लिए रिपोर्ट लगाई।

पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नो की कैंसिलेशन रिपोर्ट फ़ाइल की गई है। पुलिस ने ये रिपोर्ट नाबालिग पहलवान के बयान के आधार पर कोर्ट में दर्ज की है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सात जून को ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की थी और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को आश्वासन दिया था कि मामले में 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल हो जाएगा। इस आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन रोक दिया था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “चूंकि मंत्री ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि मामले में 15 जून (बृहस्पतिवार) तक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा, हम इसका पालन करेंगे।”

अधिकारियों ने बताया कि जांच के क्रम में दिल्ली पुलिस ने पांच अन्य देशों के कुश्ती संघ/महासंघों को पत्र लिखकर सिंह द्वारा यौन उत्पीड़ीन की कथित घटनाओं के संबंध में जानकारी मांगी है, लेकिन उनके जवाब का इंतजार है। अधिकारियों ने बताया कि जवाब मिलने के बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जाएगा।

उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के फोटो और वीडियो, मैच के दौरान पहलवान जहां रूकीं थीं उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए नोटिस जारी किया गया है।

विशेष जांच दल ने 180 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित बीजेपी सांसद बृजभूषण के आवास पर भी गई थी जहां उसने सांसद के रिश्तेदारों, सहकर्मियों, घरेलू कर्मचारियों और उनके सहयोगियों का बयान दर्ज किया।