Last Updated on February 26, 2026 9:55 pm by INDIAN AWAAZ
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सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर सीमा लगाने के निर्देश देने वाली याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत वैयक्तिगत उम्मीदवारों पर सख्त सीमाएं होने के बावजूद राजनीतिक दलों पर किसी भी प्रकार की व्यय सीमा का अभाव चुनावी प्रतिस्पर्धा में असमानता पैदा करता है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 77(1) में चुनाव के दौरान वैयक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय पर सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
