Last Updated on April 3, 2023 6:32 pm by INDIAN AWAAZ
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दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी सहित इसके कई अन्य कार्यकर्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। उन लोगों पर 2012 में देश के विरूद्ध युद्ध छेडने के षडयंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 31 मार्च को दिए गए आदेश में न्यायालय ने कहा कि सरसरी तौर पर इंडियन मुजाहिद्दीन के सदस्य ये आरोपी भारत के विरूद्ध युद्ध की आपराधिक साजिश में शामिल लगते हैं। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि आपराधिक षडयंत्र को अंजाम देने के लिए इंडियन मुजाहिद्दीन के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए बडे पैमाने पर नए सदस्यों की भर्ती की।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने न्यायालय में बताया है कि इंडियन मुजाहिद्दीन के कार्यकर्ताओं और इससे जुडे संगठनों को हवाला के जरिए नियमित रूप से विदेशों से रकम मिलती रही है ताकि वे आतंकवादी गतिविधियां चला सकें। यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने के लिए बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे और अन्य कथित उत्पीडनों के मुद्दों का इस्तेमाल किया ताकि वे आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुस्लिम युवकों की भर्ती कर सके।
