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नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अर्जी पर हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में कल यानि कि गुरुवार तक लिखित दलील देने को कहा है।

केजरीवाल को गिरफ्तार करना असंवैधानिक: सिंघवी

दिल्ली सीएम के वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि दो साल पुराने केस में मार्च, 2024 में याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) की गिरफ्तारी हुई है। यह समय बहुत कुछ कहता है। मैं राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूं। यहां गिरफ्तारी का समय स्पष्ट असंवैधानिक मकसद का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा ये है कि समन भेजने लायक कोई सामग्री ईडी के पास नहीं है। बिना पूछताछ और बयान लिए गिरफ्तारी की गई।

बिना पूछताछ के किया गिरफ्तार: सिंघवी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने ने कोर्ट में कहा कि 2 साल पुराने केस में उन्हें (केजरीवाल) अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि 2 साल पुराने केस में मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। यह समय बहुत कुछ कहता है।

‘एक साथ दो घोड़ों की सवारी करने की कोशिश की’: ईडी

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई दोबारा शुरू हो चुकी है। ईडी की तरफ से राजू फिलहाल जवाब दे रहे हैं। राजू ने कहा कि सिंघवी की सारी दलीलें बेमानी हैं। उन्होंने मुकदमे को निरस्त करने के हिसाब से दलीलें रख दीं। यह शुरुआती स्टेज है, हमें संपत्ति की जब्ती करनी है। लेकिन समस्या यह है कि इस पर यह कहेंगे कि चुनाव के समय पार्टी को परेशान किया जा रहा है। हम जब्ती नहीं कर रहे तो कहेंगे कि हमारे से कोई जब्ती नहीं हुई। हम निर्दोष हैं। ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया। कहा कि रिमांड पर भेज दिया जाए, लेकिन यहां रिमांड को गलत बता कर चुनौती दे रहे हैं। क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? दोतरफा खेल खेल रहे हैं। एक साथ दो घोड़ों की सवारी करने की कोशिश की है।

ईडी की ओर से पेश हुएएडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी गलल दलील दे रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि खुद को आम आदमी कहने वाले 3 वकीलों को कैसे पैसे दे सकते हैं।

एक से अधिक वकील बोले, यह सही नहीं: जज

जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक याचिकाकर्ता के लिए एक से अधिक वरिष्ठ वकील बोलें, यह सही नहीं. आज मुझे सुनवाई पूरी करनी है। अमित देसाई आप लिखित में अपनी दलीलें दे दीजिए।

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