दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अदालत ने दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया पिछले साल आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किये गये थे। राउज ऐवन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिका पर 30 अप्रैल को आदेश सुनाया जाएगा।
मनीष सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से संबंधित दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया था। इससे पहले सिसोदिया ने राउज ऐवन्यू अदालत से अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली थी जबकि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था।