इंद्र वशिष्ठ / नई दिल्ली

सीबीआई CBI ने ओडिशा के बाहानगा बाजार,बालासोर में हुए  ट्रेन हादसे के मामले में रेलवे के तीन कर्मियों को गिरफ्तार किया है। 

इंजीनियर गिरफ्तार-सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि ट्रेन हादसे से संबंधित मामले में बालासोर के तत्कालीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सोरो के तत्कालीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर  (सिग्नल) मोहम्मद आमिर खान एवं बालासोर के तत्कालीन तकनीशियन पप्पू कुमार को  भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) व 201( सबूत नष्ट करने, गलत जानकारी देने)तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया है।  


सीबीआई ने 2 जून, 2023 को बाहानगा बाजार (ओडिशा) में हुए  ट्रेन  हादसे, जिसमें  कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर- हावड़ा एक्सप्रेस एवं एक मालगाड़ी की भिड़ंत हुई थी, के सम्बंध में रेल मंत्रालय के अनुरोध, ओडिशा सरकार की सहमति  एवं इसी क्रम में डी ओ पी टी (भारत सरकार) से प्राप्त आदेश पर दिनाँक 06.06.2023 को वर्तमान मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने उक्त हादसे के सन्दर्भ में जीआरपीएस मामला संख्या-64, दिनाँक 03.06.2023 द्वारा बालासोर जीआरपीएस, जिला कटक (ओडिशा) में पूर्व में दर्ज उक्त मामले की जाँच को अपने हाथों में लिया था।


292 की मौत- बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम सात बजे के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी. इसके बाद इसकी चपेट में बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी.  इस रेल दुर्घटना में 292 लोगों की मौत हो गई थी और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 


गलत सिग्नलिंग-रेलवे ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद जांच के लिए कमेटी गठित की थी. साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इस कमेटी ने पाया है कि हादसे की मुख्य वजह ‘गलत सिग्नलिंग’ थी. 


रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) की ओर से रेलवे बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नलिंग कार्य में खामियों के बावजूद, यदि दुर्घटना स्थल बाहानगा बाजार के स्टेशन प्रबंधक ने एस एंड टी कर्मचारियों को दो समानांतर पटरियों को जोड़ने वाले स्विचों के ‘बार-बार असामान्य व्यवहार’ की सूचना दी होती, वे उपचारात्मक कदम उठा सकते थे।