केन्द्र सरकार हॉटस्पाट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अगले महीने की 3 तारीख तक बढाये जाने के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं।
सरकार ने कम आये वाले वर्गों और किसानों की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ और आवश्यक सेवाओं की अनुमति देने का फैसला किया है।
खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली, मैकेनिक, पलंबर, मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अनुमति दी गई है। केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जायेंगी।