केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बारे में जारी संशोधित दिशानिर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री की छूट देना शामिल नहीं हैं। वे केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकेंगे।
श्री भल्ला ने इस बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि में ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकेंगी। उनपर गैर-ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर लगी रोक बरकरार रहेगी। उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस बारे में अपनी फील्ड एजेंसियों को अवगत कराएं, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुगम हो सके।