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पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। खबरों के अनुसार न्यायालय ने इमरान खान को तुरन्त रिहा करने का आदेश दिया है। उसने सरकार के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि जवाबदेही अदालत पहले ही इमरान खान की रिमांड की मंजूरी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गिरफ्तारी का आधार गैरकानूनी है तो उस पर आगे की कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कल फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने और उन्हें इसके आदेश का पालन करने को कहा है।

तीन सदस्यीय पीठ के न्यायाधीश अली मजहा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायालय भविष्य के लिए नजीर पेश करे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसे बर्दाश्‍त नहीं किया जा सकता।

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