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गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने आज मामले की सुनवाई की और इस मामले पर अंतिम फैसला ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद करने का निर्णय किया।
इस मामले में निचली अदालत की दो साल की सजा को स्थगित करने के लिए श्री गांधी उच्च न्यायालय गए थे। सूरत की स्थानीय अदालत ने मानहानि मामले में श्री राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी।