दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को दोषी ठहराया. इन पर आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के हैं आरोप.
दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने कोल ब्लॉक के आवंटन के मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ लोक सेवक के एस क्रोफा, कोयला मंत्रालय के तत्कालीन निदेशक केसी समारिया को भी दोषी करार दिया है।
इस मामले के अभियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को कोर्ट ने सभी मामलों से बरी कर दिया है। इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि इन आरपियों ने जमीन और कंपनी के नेटवर्थ के संबंध में जांच समिति के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों और कंपनी को तलब किया था।
सीबीआई ने कहा था कि माइनिंग कांट्रैक्ट पाने के लिए आरोपी जांच समिति के साथ धोखा करने के आपराधिक षडयंत्र में शामिल थे।