इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ भारत की अपील पर भारत और पाकिस्तान की दलीलें सुनने के बाद भारत के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आता तब तक फांसी पर रोक लगी रहेगी।
कोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों वियना संधि से बंधे हैं और भारत ने इसी के तहत अपील की है। कुलभूषण को गिरफ्तार करना विवादित मुद्दा है। कोर्ट ने पाक के दावे का खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार है।
कोर्ट ने भारत के पक्ष को मानते हुए कहा कि भारत ने कुलभूषण को अपना नागरिक माना और उससे मिलने की अपील की लेकिन पाकिस्तान कुलभूषण को कउंसलर हेल्प देने में असफल रहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि कुलभूषण को कानूनी मदद मिलनी चाहिए और वियना संधि के तहत आतंक और जासूसी के मामलों की सुनवाई आईसेजे कर सकता है।
कुलभूषण जाधव के मामले में सोमवार को हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार बहस हुई थी। भारत ने जाधव की मौत की सजा फौरन स्थगित करने की मांग की थी। भारत जाधव के मामले को अंतराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया है और पाकिस्तान पर वियना समझौते का उल्लंघन करने तथा बिना सबूत के जाधव को दोषी ठहराने के लिए बेतुका मुकदमा चलाने का आरोप लगाया था।